भारत में निजी पूंजी जुटाना, विकास और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई नियामक बाधाएँ उद्यमियों और निवेशकों के सामने आती हैं, जिससे पूंजी प्रवाह बाधित होता है और आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह लेख इन नियामक बाधाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, साथ ही इन बाधाओं को दूर करने के संभावित उपायों पर भी चर्चा करता है।
1.जटिल और समय लेने वाली नियामक प्रक्रियाएँ:
निजी पूंजी जुटाने की प्रक्रिया अक्सर जटिल और समय लेने वाली होती है। अलग-अलग मंत्रालयों और नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है। यह प्रक्रिया न केवल समय बर्बाद करती है, बल्कि उद्यमियों के लिए भारी लागत भी बढ़ाती है। कई बार, अस्पष्ट नियमों और अनिश्चितता के कारण, निवेशक परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इससे पूंजी का प्रवाह प्रभावित होता है और विकास की गति धीमी हो जाती है।
2.विभिन्न नियामक निकायों के बीच समन्वय की कमी:
भारत में विभिन्न नियामक निकाय, जैसे कि सीबीआईसी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड), आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक), सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) आदि, अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। इन निकायों के बीच समन्वय की कमी अक्सर उद्यमियों के लिए समस्याएँ पैदा करती है। अलग-अलग निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में समस्याएँ आती हैं और प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो जाती है। एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि निजी पूंजी जुटाने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके।
3.पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी:
कई बार, नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है। यह उद्यमियों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है और निवेशकों को डराता है। नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता की कमी से भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। पारदर्शी और जवाबदेह नियामक प्रणाली निजी पूंजी जुटाने के लिए बेहद आवश्यक है।
4.उच्च नियामक लागत:
नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में आने वाली लागत उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा है। वकीलों, सलाहकारों और अन्य पेशेवरों की सेवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है। यह लागत छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे वे निजी पूंजी जुटाने से वंचित रह जाते हैं।
5.वैधानिक ढाँचे की जटिलता:
भारत में निजी पूंजी जुटाने से संबंधित कानून और नियम अक्सर जटिल और समझने में मुश्किल होते हैं। यह उद्यमियों और निवेशकों के लिए भ्रम पैदा करता है और उन्हें परेशानी में डालता है। सरल और स्पष्ट वैधानिक ढाँचा निजी पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक है।
उपाय:
इन बाधाओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण: नियामक प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाना आवश्यक है। अनावश्यक नियमों को हटाया जाना चाहिए और प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जाना चाहिए।
विभिन्न नियामक निकायों के बीच बेहतर समन्वय: एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर, विभिन्न नियामक निकायों के बीच समन्वय को बढ़ाया जा सकता है। एक एकल खिड़की प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि: नियामक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाई जानी चाहिए और सूचना का अधिकार (आरटीआई) का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
नियामक लागत में कमी: नियामक लागत को कम करने के लिए, सरकार को विभिन्न प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।
वैधानिक ढाँचे में सुधार: निजी पूंजी जुटाने से संबंधित कानून और नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए। उन्हें उद्यमियों और निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:- भारत में निजी पूंजी जुटाने में नियामक बाधाएँ एक गंभीर चुनौती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकार को नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, नियामक निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करने, नियामक लागत में कमी करने और वैधानिक ढाँचे में सुधार करने की आवश्यकता है। केवल इसी से भारत में निजी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।
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